दौसा ): सरकारी सेवाओं की भर्तियों में होमगार्ड्स के लिए आरक्षण करने के मामले में भारत सरकार ने 29 सितम्बर 1993 में राज्य सरकारों को पत्र भेजा गया। पत्र में मध्यप्रदेश सरकार का हवाला देते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया था। राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया कि मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में वार्डन के 50 प्रतिशत पद केवल होमगार्ड्स के लिए आरक्षित किए है। आपकी सरकारे भी इसी प्रकार का आरक्षण करने पर विचार करें तथा इस सम्बन्ध में आपका ध्यान होमगार्ड्स के लिए अनुदेशों का संकलन 1985 के पैरा 1•23 की और आकृष्ट किया जाता है। इस दिशा में की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित कर पावती भेंजे। दरअसल होमगार्ड के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जेलों में वार्डन के 50 प्रतिशत पद केवल होमगार्ड्स के लिए आरक्षित किए है। इस पर केन्द्र सरकार ने कहा कि यह मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया एक अत्यंत सकारात्मक कदम है। हालांकि भारत सरकार ने होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों को सरकारी सेवा में नौकरी देने के लिए पहले भी निर्देश जारी किए है लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ खास नही हो पाया था। इन अनुदेशों को दोहराते हुए भारत सरकार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम की प्रशंसा करती है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया कि आपकी सरकारे भी होमगार्डस के स्वयंसेवकों के लिए इसी प्रकार का आरक्षण करने पर विचार करें। जानकारी के अनुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सरकारी भर्तियों में होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों को 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं राजस्थान की बात करे तो होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों को सरकारी भर्तियों में केवल 5 अंक ही मिलते हैं। जिले के होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों ने बताया कि सरकार हमें सरकारी भर्तियों में आरक्षण नही दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी सेवाओं में भर्तियों में आरक्षण देने को लेकर वर्ष 2020 से राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति द्वारा कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से यह भी पता चला है कि भारत सरकार लगातार होमगार्ड्स के लिए वर्ष 1984 से 2024 तक राज्य सरकारों को पत्र भेजा गया। पत्र में राज्य सरकारो से अनुरोध करते हुए कहा गया कि सरकारी सेवाओं में भर्तियों में होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों को महत्व तथा वरीयता देने पर विचार करने को कहा गया था। इसके अलावा राज्य सरकारों को ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के भर्ती नियमों में संशोधन कर नियुक्ति देने की बात कही गई। वहीं होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों को सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए कार्मिक एवं एआर विभाग ने समूह सी और ओ में उन पदों पर तीन साल की सेवा और प्रशिक्षण प्राप्त होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों को प्राथमिकता देने के मामले में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किए गए थे। इस मंत्रालय के पत्र संख्या VI-31011/1/81- डीजीसीडी एचजी 17 जनवरी 1984 और 29 सितम्बर 1993 के तहत राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि राज्य सरकार भी इसी तरह के निर्देश जारी कर विचार कर सकती है, जारी किए गए निर्देशों की प्रतियां इस गृह मंत्रालय को भेजी जा सकती है। गृह मंत्रालय ने पहले भी इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए थे।
भारत सरकार ने होमगार्ड्स के लिए सरकारी सेवाओं में भर्तियों में आरक्षण करने और ग्रुप सी व डी पदों के भर्ती नियमों में संशोधन कर नियुक्ति देने के मामले में राज्य सरकारों को भेजे गए थे पत्र
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February 21, 2025
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